रायपुर

लॉक डाउन के दौरान पार्टी आयोजित करने और ग़ोली चलने के मामले में, जिला प्रशासन ने लिया एक्शन क्वीन्स क्लब के लाइसेंस निरस्त करने जारी किया नोटिस

रमेश राजपूत

रायपुर – रायपुर कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन ने 27 सितम्बर की रात्रि में क्वीन्स क्लब (व्यावसायिक क्लब) में जन्मदिन पार्टी आयोजन एवं गोली चलाने की घटना को संज्ञान में लेते हुये लाइसेंसी को क्लब लायसेंस शर्तो के उल्लंघन पर लायसेंस निलबंन/निरस्त हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उन्होने इस संबंध में लायसेंसी को सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करने कहा है। उल्लेखनीय है कि जिला रायपुर में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा सम्पूर्ण जिले में 21 सितम्बर 2020 की रात्रि 09:00 बजे से 28 सितंम्बर 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाऊन लगाया गया था। उक्त आदेश के तहत सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया था साथ ही जिले की समस्त मदिरा दुकानें, समस्त होटल,बार, क्लब को पूर्णतः बंद रखा जाना था। लेकिन क्वीन्स क्लब में बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, जहाँ ग़ोली भी चली थी। मामले को अब गंभीरता से लेते हुए क्लब के लाइसेंस को रद्द करने यह नोटिस जारी किया गया है।

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